लाइव सत्यकाम न्यूज;लखनऊ : वकालत की पढ़ाई करने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। मंगलवार, 20 मई को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने ज्यूडिशियल सर्विस में एंट्री लेवल पोस्ट पर नौकरी के लिए भी पात्रता का नियम बदल दिया है। 3 साल की न्यूनतम एडवोकेट प्रैक्टिस का अनिवार्य नियम वापस लाया गया है। एस सी में हियरिंग के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस के विनोद की बेंच ने ये फैसला सुनाया है।
‘3 साल की प्रैक्टिस जरूरी’, वकीलों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
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