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आविकसित्त कॉलोनी में अब कनेक्शन के लिए चुकाना पड़ेगा दुगना दाम : विद्युत नियामक आयोग ने जारी किया नया आदेश

उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष व सदस्य से की मुलाकात कहा रुपया 70 प्रति स्क्वायर फिट है दोगुना दाम उसमें संशोधन करने के लिए रिव्यू पैनल की बैठक पुनः बुलाकर किया जाए संशोधन जिससे गरीब प्लाट ओनर भी और मकान मालिक भी आसानी से ले सके बिजली कनेक्शन।

उपभोक्ता परिषद में विद्युत नियामक आयोग के सामने रखा संवैधानिक सवाल कहा यह आदेश पावर टू रिमूव डिफिकल्टी के बजाय सप्लाई कोड रिव्यू पैनल कमेटी की बैठक में होना चाहिए तय इसलिए पुनः आयोग अपने आदेश पर पुनर्विचार कर दरों में करें संशोधन और कमी उपभोक्ता परिषद ने दाखिल किया प्रस्ताव।

शहरी क्षेत्र से सटी अविकसित कॉलोनी मैं अब जहां कनेक्शन लेना आसान हो गया है लेकिन जो भी बिजली कनेक्शन लेना चाहेंगे उन्हें दुगनी धनराशि खर्च करनी पडेगी विद्युत नियामक आयोग द्वारा पावर कारपोरेशन के प्रस्ताव पर 2017 में जारी किए गए अपने नवे संशोधन को पावर टू रिमूव डिफिकल्टी के दायरे में लाते हुए पुनः उसमे यह संशोधन कर दिया गया है कि अब यदि कोई भी शहरी क्षेत्र से सटी आविकसित कॉलोनी होगी वहां का कोई भी प्लाट ओनर मकान व प्रॉपर्टी कॉलोनी रुपया 70 प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से धनराशि जमा करके बिजली कनेक्शन बिना किसी शर्त के प्राप्त कर सकता है पहले कुछ शर्तों के साथ विद्युत नियामक आयोग का जो आदेश लागू था वह रुपया 35 स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज किया जाता था।
विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी किए गए संशोधन आदेश के हिसाब से प्लाट ओनर या कॉलोनी के किसी व्यक्ति द्वारा रुपया 70 स्क्वायर प्रति फीट के हिसाब से पैसा जमा किए जाने के बाद उसे 40 मीटर की परिधि में जिस प्रकार से सामान्य कनेक्शन मिलता है उसी हिसाब से कनेक्शन देना पडेगा।
अविकसित कॉलोनी में नए कनेक्शन लेने के लिए प्लाट ओनर मकान व कोई कॉलोनी अन्य को दुगना धनराशि रुपया 35 स्क्वायर फीट की जगह रुपया 70 स्क्वायर फीट जमा करने के विरोध में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने आज विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार व सदस्य श्री संजय कुमार सिंह से मुलाकात कर एक लोक महत्व जनहित प्रस्ताव दाखिल करते हुए यह मुद्दा उठा दिया की पावर कॉरपोरेशन द्वारा सौंप गए प्रस्ताव पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा पावर टू रिमूव डिफिकल्टी के तहत जो संशोधन आदेश जारी किया गया है उसमें पब्लिक की राय लेने के लिए सप्लाई कोड रिव्यू पैनल की बैठक में इस मुद्दे को ले जाना चाहिए था उपभोक्ता परिषद की मांग है की दोगुना राशि प्लाट ओनर मकान अथवा कॉलोनी व अन्य से वसूला जाना अधिक है उसमें कमी करने के लिए विद्युत नियामक आयोग अपने आदेश पर पुनर्विचार करें और रिव्यू पैनल की बैठक बुलाकर उसमें पुनः संशोधन करें जिससे अपेक्षित कॉलोनी के प्लाट ओनर को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल पाए और गरीब प्लाट ओनर भी उसका लाभ ले सके।उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने कहा कि पावर कारपोरेशन का जो प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग में दाखिल किया गया था यदि वह लागू होता तो वह प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए बहुत ज्यादा कष्टकारी होता क्योंकि उसमें बहुत ही अधिक शर्तें लगाई गई थी और बार-बार प्लाट ओनर और आविकसित कॉलोनी को पैसा जमा करना पडता।

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