No Bail For Rajpal Yadav: राजपाल यादव को राहत नहीं, कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार
अपनी कॉमेडी से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता Rajpal Yadav को दिल्ली उच्च न्यायालय से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है।
Delhi High Court ने गुरुवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई टालते हुए उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। अब अभिनेता को कम से कम 16 फरवरी तक तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में रहना होगा।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला लगभग 9 करोड़ रुपये के विवाद से जुड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, 2010 में मुरली प्रोजेक्ट्स नामक कंपनी ने राजपाल यादव को उनकी डायरेक्टोरियल फिल्म Ata Pata Laapata के लिए 5 करोड़ रुपये का लोन दिया था।
आरोप है कि तय समय सीमा के बाद भी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिसके चलते मामला अदालत तक पहुंचा।
कोर्ट की सख्त टिप्पणी: “अपने आचरण की वजह से जेल में हैं”
अदालत ने कहा कि राजपाल यादव ने कम से कम 24 बार कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वे बकाया राशि चुका देंगे, लेकिन वादा पूरा नहीं किया।
न्यायालय की टिप्पणी के अनुसार:
“आप जेल में कोर्ट के आदेश की वजह से नहीं, बल्कि अपने आचरण की वजह से हैं। जब आपने अपराध स्वीकार किया है और बार-बार देनदारी मानी है, तो सजा निलंबित करने का सवाल नहीं उठता।”
वकील ने मांगा समय
सुनवाई के दौरान अभिनेता के वकीलों ने भुगतान से जुड़े निर्देश लेने के लिए समय मांगा। अदालत को यह भी बताया गया कि अभिनेता को पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होना है।
हालांकि, अदालत ने फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया।
छह महीने की सजा
रिपोर्ट्स के अनुसार, बकाया राशि का भुगतान न करने पर अभिनेता को छह महीने की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि कई मौकों पर देनदारी स्वीकार करने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया।
सूत्रों के मुताबिक, मामले के सार्वजनिक होने के बाद फिल्म और राजनीतिक जगत से जुड़े कुछ लोगों ने आर्थिक मदद की पेशकश की है, हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
निष्कर्ष
No Bail For Rajpal Yadav मामला यह दर्शाता है कि अदालतें वित्तीय दायित्वों को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। बार-बार आश्वासन के बावजूद भुगतान न होने को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है।
आने वाली सुनवाई में यह देखना होगा कि क्या अभिनेता बकाया राशि जमा कर पाते हैं या नहीं।

