Tuesday, April 28, 2026
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National Lok Adalat 14 March: लखनऊ में लगेगी विशाल लोक अदालत, कई प्रकार के मामलों का होगा निस्तारण

लखनऊ। लंबित मुकदमों के त्वरित, सुलभ और आपसी सहमति से समाधान के उद्देश्य से 14 मार्च 2026 (शनिवार) को लखनऊ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन District Legal Services Authority Lucknow के तत्वावधान में किया जा रहा है, जहां विभिन्न प्रकार के मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा।


राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य

इस संबंध में जानकारी देते हुए Jeevak Kumar Singh ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को सस्ता, सरल और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। लोक अदालत में मामलों का निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति से किया जाता है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है।


इन संस्थाओं के निर्देश पर होगा आयोजन

उन्होंने बताया कि National Legal Services Authority, नई दिल्ली तथा Uttar Pradesh State Legal Services Authority, लखनऊ के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इसके अंतर्गत 14 मार्च को सुबह 10 बजे से न्यायालय की कार्यावधि तक मामलों की सुनवाई और निस्तारण किया जाएगा।


इन स्थानों पर लगेगी लोक अदालत

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय परिसर लखनऊ, परिवार न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कमर्शियल कोर्ट, कलेक्ट्रेट, जनपद की सभी तहसीलों तथा अन्य संबंधित विभागों में किया जाएगा।


इन मामलों का होगा निस्तारण

लोक अदालत में कई प्रकार के मामलों का समाधान किया जाएगा, जिनमें प्रमुख रूप से फौजदारी वाद, दीवानी वाद, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, भरण-पोषण से जुड़े मामले, स्टांप एवं पंजीयन वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता मंच के मामले, भूमि अधिकरण से जुड़े विवाद, बैंक रिकवरी और ऋण वसूली से संबंधित मामले शामिल हैं।


चालान और अन्य मामलों का भी होगा समाधान

इसके अलावा चेक बाउंस, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड से जुड़े विवाद, जनहित गारंटी अधिनियम के मामले, चलचित्र अधिनियम और मनोरंजन कर अधिनियम के अंतर्गत चालान, विकास प्राधिकरण से जुड़े प्रकरण तथा मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान जैसे मामलों का भी आपसी सहमति के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।


जनता से की गई अपील

सचिव Jeevak Kumar Singh ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जिनके मामले न्यायालयों या संबंधित विभागों में लंबित हैं, वे राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने मामलों का त्वरित, सरल और सुलभ समाधान प्राप्त करें।

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