लाइव सत्यकाम न्यूज, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या की पीठ ने कहा कि इन नियमों के कई प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं और इनके दुरुपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह नियमों का नया और स्पष्ट ड्राफ्ट तैयार करे। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि देश ने जातिविहीन समाज की दिशा में काफी प्रगति की है, ऐसे में क्या हम फिर से पीछे की ओर बढ़ रहे हैं?
CJI ने यह भी कहा कि SC/ST छात्रों के लिए अलग-अलग हॉस्टल की व्यवस्था करने का प्रस्ताव उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि आरक्षित वर्गों के भीतर भी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम हो चुके हैं, जबकि कुछ समुदायों को अन्य की तुलना में अधिक सुविधाएं मिल रही हैं। ऐसे प्रावधान सामाजिक समानता के उद्देश्य के विपरीत हो सकते हैं।
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