स्वतंत्रता दिवस 2026 के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। इसी क्रम में दिल्ली पुलिस ने बड़ा फैसला लेते हुए 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक ड्रोन और अन्य छोटे हवाई प्लेटफॉर्म के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह कदम 15 अगस्त के राष्ट्रीय समारोह के दौरान किसी भी संभावित सुरक्षा खतरे को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
धारा 163 के तहत जारी हुआ आदेश
दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार प्रतिबंधित अवधि में बिना अनुमति किसी भी प्रकार के छोटे हवाई उपकरण को उड़ाने की इजाजत नहीं होगी।
पुलिस का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वीवीआईपी सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है।
किन-किन हवाई उपकरणों पर रहेगा प्रतिबंध?
दिल्ली पुलिस के आदेश के अनुसार 2 अगस्त से 16 अगस्त तक निम्नलिखित हवाई उपकरणों के संचालन पर रोक रहेगी—
ड्रोन (UAV/UAS)
क्वाडकॉप्टर
रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट (RPA)
पैराग्लाइडर
पैरामोटर
हैंग ग्लाइडर
माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट
छोटे पावर्ड एयरक्राफ्ट
हॉट एयर बैलून
विमान से पैरा जंपिंग गतिविधियां
इन सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध सुरक्षा कारणों से लगाया गया है।
स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी
हर वर्ष 15 अगस्त के अवसर पर लाल किले पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय समारोह में प्रधानमंत्री सहित कई केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, विदेशी प्रतिनिधि और हजारों नागरिक शामिल होते हैं। ऐसे में राजधानी में सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही व्यापक सुरक्षा इंतजाम करती हैं।
इस वर्ष भी दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाया गया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी और विशेष जांच अभियान चलाए जा रहे हैं।
नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध अवधि के दौरान यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति ड्रोन या अन्य प्रतिबंधित हवाई उपकरण उड़ाते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।
जनता से सहयोग की अपील
स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने आम लोगों से सहयोग मांगा है। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।
यदि किसी व्यक्ति को ड्रोन या अन्य हवाई उपकरण के संचालन के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता हो, तो उसे संबंधित प्राधिकरण से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
निष्कर्ष
15 अगस्त 2026 के राष्ट्रीय समारोह से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है। 2 से 16 अगस्त तक ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून और अन्य छोटे हवाई प्लेटफॉर्म पर लगाया गया प्रतिबंध राजधानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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