महाराष्ट्र के नागपुर से सामने आए इस मामले ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है। पुलिस के अनुसार, पीड़ित महिला एक प्रॉपर्टी डीलर है, जबकि उसके पति भारतीय वायु सेना यानी इंडियन एयर फोर्स में अधिकारी हैं और वर्तमान में दूसरे शहर में तैनात हैं।
महिला ने आरोप लगाया है कि फरवरी 2025 में उसका पुराना क्लासमेट अयाज़ ताज मदारे प्लॉट खरीदने के बहाने उसके संपर्क में आया और उसे वर्धा रोड स्थित एक होटल में बुलाया। आरोप है कि वहां उसे नशीला पदार्थ मिला जूस पिलाया गया, जिसके बाद वह बेहोश हो गई।
पीड़िता का कहना है कि इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और पूरी घटना के वीडियो तथा तस्वीरें बना लीं। इसके बाद उन वीडियो के जरिए उसे लगातार ब्लैकमेल किया जाने लगा।
शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने लोक-लाज और शादीशुदा जिंदगी टूटने के डर का फायदा उठाते हुए कई बार उसका यौन शोषण किया और कथित तौर पर 3 लाख 9 हजार रुपये भी वसूल लिए।
मामला यहीं नहीं रुका। महिला ने आरोप लगाया है कि उस पर लगातार धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जा रहा था। मई महीने में मुख्य आरोपी उसे नागपुर के कलमेश्वर इलाके में ले गया, जहां उसकी मुलाकात दो अन्य लोगों अमीन शेख और हज़रत मौलाना से कराई गई।
महिला का आरोप है कि तीनों उसे एक सुनसान जगह पर ले गए और जबरन कुछ धार्मिक रस्में करवाईं। इसी घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में महिला घबराई हुई नजर आ रही है और बार-बार खुद को छुड़ाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है।
हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि वायरल वीडियो की सत्यता की जांच अभी जारी है और इसकी फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। पुलिस ने इसे जांच का हिस्सा माना है, लेकिन अंतिम पुष्टि अभी नहीं हुई है।
पीड़िता का कहना है कि आरोपियों ने दावा किया कि उसका धर्म परिवर्तन हो चुका है और उसका निकाह अयाज़ मदारे से करा दिया गया है। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि इसके बाद उसके साथ दोबारा दुष्कर्म करने की कोशिश की गई।
डर और सामाजिक बदनामी के कारण महिला लंबे समय तक चुप रही। लेकिन कुछ दिन पहले जब उसके पति ड्यूटी से घर लौटे तो उसने पूरी घटना की जानकारी उन्हें दी। इसके बाद सोनेगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अयाज़ ताज मदारे और अमीन शेख को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने दोनों आरोपियों को पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। वहीं तीसरे आरोपी हज़रत मौलाना की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बलात्कार, ब्लैकमेलिंग, जबरन वसूली, जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित धाराओं के साथ-साथ महाराष्ट्र मानव बलि और अंधविश्वास विरोधी कानून के तहत भी मामला दर्ज किया है।
फिलहाल पुलिस डिजिटल सबूत, वायरल वीडियो और अन्य दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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