निगेटिव बैलेंस पर लाखों कनेक्शन कटे
प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था के तहत निगेटिव बैलेंस होने के कारण करीब 5.25 लाख उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन स्वतः कट गए हैं। इनमें से लगभग 2.1 लाख उपभोक्ताओं ने अब तक रिचार्ज नहीं कराया, जिससे बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी है।
बिजली चोरी की आशंका, चला जांच अभियान
ऐसे मामलों में अवैध बिजली उपयोग की आशंका को देखते हुए सभी डिस्कॉम—मध्यांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल और केस्को कानपुर—द्वारा संयुक्त जांच अभियान चलाया गया।
18 मार्च 2026 शाम 5 बजे तक 1211 परिसरों की जांच की गई, जिसमें 18 उपभोक्ता बिजली चोरी करते पाए गए।
इन सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
बिजली चोरी पर सख्त कानून
बिना रिचार्ज के कनेक्शन कटने के बाद बिजली का उपयोग करना कानूनी अपराध है।
ऐसे मामलों में उपभोक्ताओं पर धारा 135 और 138-बी के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
रिचार्ज के बाद कितने समय में जुड़ेगा कनेक्शन
- भुगतान करने के बाद कनेक्शन जोड़ने का प्रावधान: अधिकतम 2 घंटे
- 90% मामलों में: कुछ ही मिनटों में सप्लाई बहाल
- समस्या होने पर हेल्पलाइन: 1912
स्मार्ट मीटर के अलर्ट सिस्टम की खासियत
स्मार्ट प्रीपेड मीटर में उपभोक्ताओं को लगातार एसएमएस के जरिए बैलेंस की जानकारी दी जाती है:
- महीने की शुरुआत में सूचना
- 30% बैलेंस बचने पर अलर्ट
- 10% पर चेतावनी
- बैलेंस शून्य होने पर सूचना
- बैलेंस खत्म होने के बाद भी 3 दिन का अतिरिक्त समय
रिचार्ज के आसान तरीके
उपभोक्ता घर बैठे इन माध्यमों से रिचार्ज कर सकते हैं:
- UPPCL स्मार्ट ऐप
- आधिकारिक वेबसाइट
- BHIM, PhonePe, Google Pay
- जन सुविधा केंद्र और कैश काउंटर
50% रिचार्ज पर अस्थायी राहत
यदि कनेक्शन कट गया है, तो:
- निगेटिव बैलेंस का कम से कम 50% रिचार्ज करने पर 3 दिन की अस्थायी बिजली आपूर्ति मिलेगी
- यह सुविधा केवल एक बार उपलब्ध होगी
- 3 दिन में पूरा भुगतान न होने पर कनेक्शन फिर कट जाएगा
स्मार्ट मीटर के फायदे
- पारदर्शी बिलिंग (वास्तविक खपत पर आधारित)
- प्रीपेड उपभोक्ताओं को 2% की छूट
- ऐप पर दैनिक, मासिक और प्रति घंटे की खपत की जानकारी
- पुराने सिक्योरिटी अमाउंट का समायोजन
उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सलाह
उपभोक्ताओं से अपील है कि वे समय पर रिचार्ज कराएं और अपने खाते में पर्याप्त बैलेंस बनाए रखें। अवैध बिजली उपयोग से बचें, अन्यथा सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
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